चंडीगढ़। पंजाब में लोगों को मुफ्त रेत का वादा करने के बाद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि ऐसी कोई नीति नहीं है ना ही किसी ठेकेदार का टेंडर रद्द किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए ठेकेदारों की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि चन्नी की अगुवाई में बनी सरकार ने पंजाब में लोगों को मुफ्त रेत देने का निर्णय लिया है। सरकार जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उनके टेंडर रद्द हो जाएंगे तथा उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। इसके साथ ही बेरोकटोक खनन के कारण पर्यावरण को बेहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं और इस प्रकार का निर्णय सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लिया गया है। याचिकाकर्ता ने अपील की कि सरकार को ऐसा कोई भी निर्णय लेने से रोका जाए। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि वर्तमान में ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है और ना ही कोई टेंडर रद्द किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।