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Panchkula News: एसजीपीसी सदस्य सियालका ने डेरी मुखी को पैरोल के खिलाफ याचिका वापस ली

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चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बीएस सियालका ने हरियाणा सरकार द्वारा डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल पर देने के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका को रजिस्ट्री की आपत्तियाें के बाद वापस ले लिया। याची पक्ष ने कहा है कि वह आपत्तियों को दूर कर नए सिरे से याचिका दाखिल करेंगे।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया कि डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसके अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया, जिस पर सिखों व उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ। इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च, पंजाब बंद, पंजाब में सड़कों और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी की गई थी। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं व पंजाब में शांति को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैरोल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए। याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रोहतक के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक, डीसी रोहतक व डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया था।
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