भारतीय मूल के कनाडा के नागरिक को आपराधिक मामला लंबित रहते एक वर्ष के लिए कनाडा जाने की अनुमति देने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देते हुए अदालतों को अधिक सक्रिय रहने की जरूरत होती है। दलजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि लुधियाना में उस पर 5 मार्च 2019 को आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसने अर्जी दाखिल करते हुए एक वर्ष के लिए कनाडा जाने की अनुमति मांगी थी।