चंडीगढ़। पंजाब के फिरोजपुर स्थित हरिके वेटलैंड सैंक्चुरी में गलत तरीके से सील डीड जारी करने और वेटलैंड भूमि पर गुरुद्वारा बनाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डीसी व एसएसपी को यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में डीसी और एसएसपी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
फिरोजपुर निवासी जसकिरण जीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिरोजपुर तरनतारन और कपूरथला जिले में फैले सैकड़ों एकड़ वेटलैंड पर बड़े स्तर पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार फिरोजपुर जिले में पड़ी हरिके वेटलैंड सैंक्चुरी की नियमों के अनुसार सेल डीड जारी नहीं की जा सकती। पंजाब सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी की थी लेकिन साल 2007 व 2008 के बीच इस जमीन के कुछ हिस्से की सेल डीड कर दी गई और अगस्त 2015 तक इस सैंक्चुरी में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो गए है जिसमें एक गुरुद्वारा भी शामिल है।
याची ने हाईकोर्ट में कुछ फोटो सौंपते हुए बताया कि वेटलैंड फैंसिंग के भीतर निर्माण कार्य जारों पर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को उचित निर्देश दिए जाएं ताकि यह अवैध कब्जा रोका जा सके। हाईकोर्ट ने 2016 में निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डीसी व एसएसपी सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।
याची ने कहा कि इस सैंक्चुरी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और यहां किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने चाहिए बावजूद इसके बिजली विभाग ने एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया है। इस कारण प्रवासी पक्षी जो यहां आकर बैठते हैं उनकी जान को खतरा है। इस बाबत उसने सरकार को मांग पत्र देकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।