चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (एचएसजीएमसी) की 1 अगस्त को होने वाली आम सभी की बैठक को रद्द कर दिया गया है। एचएसजीएमसी ने यह जानकारी कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीदार सिंह नलवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 22 सितंबर तक टाल दिया है।
नलवी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि एचएसजीएमसी अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल द्वारा 1 अगस्त को आम सभा की बैठक बुलाना हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 के प्रविधानों के खिलाफ है। कुरुक्षेत्र निवासी नलवी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत गठित समिति के 41 सदस्यों में से एक थे। याची ने कहा कि उन्हें 2014 में सरकार ने नामि किया था और चुनाव होने तक उन्हें समिति में बने रहने का अधिकार है। याची ने कहा कि सरकार ने 20 मई के आदेश जारी कर कुछ सदस्यों को समिति से हटा दिया जो अवैध है। याची ने कहा कि अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से आम सभा की वार्षिक बैठक बुलाई है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आम सभा की बैठक को रद्द करने की मांग के साथ ही याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा जारी 20 मई के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है।