हरियाणा के हिसार में नौ साल की बच्ची के टेस्ट में नंबर कम आने पर स्कूल में मुंह काला कर घुमाया गया था। उसके बाद लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल को बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया ऐसा आदेश जारी ही नहीं किया गया था। सरकार ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा ओदश जारी नहीं किया है।
इस जवाब के बाद हाईकोर्र्ट ने कहा कि अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए स्कूल ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष स्कूल बंद करने के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने दलील देते हुए कहा कि स्कूल बंद करने का फैसला जारी करते हुए हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 के रूल 43 का उल्लंघन किया गया है।
इसके साथ ही याची ने बताया कि वर्तमान में स्कूल में 169 छात्र हैं जो अप्रैल 2019 से ही लगातार पढ़ रहे हैं और स्कूल बंद होने से उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के आदेश सहित शिक्षा सचिव व डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के आदेश अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया था।
साथ ही स्कूल को यह कहा है कि वह गेट पर नोटिस लगाएं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इससे लोगों के बीच यह भय नहीं रहेगा कि स्कूल बंद होने जा रहा है। अब हरियाणा सरकार के जवाब के बाद याचिका का हाईकोर्ट में निपटारा हो गया।