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कठुआ दुष्कर्म मामले में आरोपी एसआई की सजा हाईकोर्ट ने की निलंबित

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चंडीगढ़। कठुआ दुष्कर्म मामले में सबूतों को नष्ट करने के लिए दोषी ठहराए गए सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी अपील लंबित रहते सजा निलंबित करने का आदेश दिया है।
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10 जनवरी, 2018 को कठुआ में 8 साल की बच्ची का अपहरण किया गया था और इसके बाद 17 जनवरी को उसकी लाश मिली थी। लाश बहुत बुरी स्थिति में थी जिसके चलते क्षेत्र में तनाव बन गया था और धरने और प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते हुए बड़े खुलासे हुए थे। इस मामले के कारण पैदा हुए तनाव के चलते इस केस को जम्मू कश्मीर के बाहर सुनवाई के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पंजाब के पठानकोट में सुनवाई हुई। पठानकोट जिला अदालत ने जून 2019 को आठ में से सात को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद आनंद दत्ता ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी जो विचाराधीन है। अब दत्ता ने सजा निलंबित करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने की मांग पर कहा कि अभी इस मामले में अपील लंबित है जिस पर हाल फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में हाईकोर्ट ने दत्ता की 5 साल की सजा को निलंबित कर दिया। दत्ता मामले के जांच अधिकारी थे और सबूतों को नष्ट करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।
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