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Panchkula News: पीएसईबी की कंप्यूटर निदेशक को बर्खास्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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सचिव को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं, सक्षम अधिकारी चेयरमैनः याची
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पंजाब सरकार व पीएसईबी को नोटिस, याची को काम जारी रखने की दी अनुमति

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (पीएसईबी) में कंप्यूटर निदेशक पद पर कार्यरत नवनीत कौर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसे बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर पंजाब सरकार व बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी नवनीत कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि वह बोर्ड में कंप्यूटर निदेशक के तौर पर कार्यरत थीं। 31 मई को याची को सरकार का 29 मई को जारी आदेश प्राप्त हुआ जिसके तहत उसे बर्खास्त किया गया था। याची ने बताया कि उसे सजा के तौर पर बर्खास्त करने का अधिकार केवल बोर्ड के चेयरमैन को है जबकि यह आदेश सचिव ने जारी किया है। सचिव इस प्रकार का आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं। इसके साथ ही यह आदेश जारी करते हुए न्याय के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया।
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याची ने बताया कि उसे पिछले साढ़े 3 वर्ष से वेतन भी जारी नहीं किया गया है और उसके कार्यालय को 1 जून को सील कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 29 मई के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत उन्हें बर्खास्त किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कामकाज किसी भी प्रकार से बाधित न हो इसलिए अगले आदेश तक याची को उसके पद पर कार्य करने दिया जाए।
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