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बंगाली युवती से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार

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चंडीगढ़। टीकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनूप की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद संगीन मामला है। ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले अगस्त में हाईकोर्ट ने पहली जमानत याचिका खारिज की थी।
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पिछली सुनवाई पर आरोपी अनूप की इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में इस मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि याची पर संगीन आरोप हैं, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ बेहद जरूरी है। बहादुरगढ़ के डीएसपी ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि इस मामले के मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था। याचिकाकर्ता ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इसके बारे में कई किसान नेताओं को जानकारी थी। ऐसे में आरोपी का गिरफ्तार किया जाना बेहद जरुरी है ताकि मामले की जांच पूरी की जा सके। इससे पहले इसी मामले के अन्य आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की हाईकोर्ट से मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज दिया था। अनूप सहित इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बंगाल की युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवकी के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है।
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