चंडीगढ़। रोपड़ और होशियारपुर के गांवों में 8276 पेड़ों की कटाई के लिए पंचायतों द्वारा इनकी नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इन पेड़ों की कटाई पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
जनहित याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत सबोर, जटोली व डुल्मीवाल के क्रमश: 5375, 2703 व 198 खैर व अन्य पेड़ों की नीलामी का ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है। इनकी नीलामी 22 व 30 सितंबर को तय की गई है। याची ने कहा कि इन पेड़ों की कटाई के बाद पौधरोपण के रूप में क्षतिपूर्ति की कोई योजना तक नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि इन पेड़ों की कटाई से राज्य का वन क्षेत्र कम होगा। साथ ही इस नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने की भी बात कही।
हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के इन वृक्षों को नहीं काटा जाएगा।