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हरियाणा में ग्राम पंचायतों की जमीन पर कब्जों को लेकर निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती जमीनों पर बड़े स्तर पर कब्जों को लेकर दाखिल जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। कब्जों को हटाने से जुड़े मांगपत्र पर हरियाणा सरकार को अब 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा।
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हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी कंवर सिंह व अन्य ने एडवोकेट सुशील कुमार शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि गांव खरखड़ी और पातली में ग्राम पंचायत की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया जा चुका है। याची ने बताया कि 2016 में भी हाईकोर्ट ने पंचायती जमीनों से कब्जे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कब्जे मौजूद हैं।
इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट आवंटन में भी धांधली चल रही है। जो प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों मुद्दों को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा कई बार रिप्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को याची द्वारा सौंपी गई रिप्रेजेंटेशन पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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