पंचकूला। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को राहत दी है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा घोषित छूट से पंचकूला नगर निगम को काफी आय की संभावना है। पंचकूला में करीब 50 करोड़ रुपये के प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर हैं। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से टैक्स वसूला जाना है। बकाया राशि पर शत प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह छूट पिछले बारह वर्ष के बकाएदारों को मिलेगी। यदि वे पूर्ण बकाया संपत्तिकर का भुगतान 31 मार्च-2022 तक करते हैं।
पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से कुल 50 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। इसमें 5 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले 17 संस्थान हैं, जिनसे करीब साढ़े 17 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। कई होटल, बैंक, सरकारी कार्यालय, जिमखाना क्लब, पेट्रोल पंप शामिल हैं। इन्हें भी नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 दिसंबर को प्रॉपर्टी टैक्स के बकायादारों को छूट देने का एलान किया था। तभी से बड़े बकाएदारों को उम्मीद जगी थी।
परिणाम यह हुआ कि बड़े बकाएदारों ने नियमित अदायगी बेहद कम कर दी थी, इससे नियमित वसूली भी प्रभावित हो गई थी। बकाएदार तभी से छूट का आदेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में बदलाव के कारण आदेश जारी होने में देरी हो रही थी। अब 18 जनवरी की शाम को विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर शत प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम के अनुसार जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो कुल बकाया धनराशि है, उसमें करीब 50 प्रतिशत राशि ब्याज की है।
पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में शत प्रतिशत ब्याज की छूट का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 2010 से 2021 के बीच के बकाएदारों को शत प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। वह सिर्फ अपना मूल बकाया ही जमा करेंगे। यह छूट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यह बड़ी छूट है। बकायादारों के लिए बड़ा मौका भी है।