नगर निगम पंचकूला ने बिना अनुमति के शहर के विभिन्न सेक्टरों में अवैध विज्ञापन लगाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले में निगम की ओर से थाना सेक्टर-14 में शिकायत दी गई है। निगम की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कर लिया है।
नगर निगम के उप आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त को भेजे गए पत्र में बताया कि आरोपी कंपनी ने सेक्टर- 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 15 में बिना अनुमति के विज्ञापन लगाए थे। संबंधित कंपनी श्री राजीव आर्य वाटर टैंक क्लीनिंग गांव चौकी पंचकूला ने न तो नगर निगम से कोई पूर्व अनुमति ली थी और न ही बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद कोई जवाब दिया।
नगर निगम के अनुसार अवैध विज्ञापन के चलते कंपनी पर 25 लाख दो हजार की रिकवरी बनती है, जिसमें 18 प्रतिशत जीएसटी भी शामिल है। हरियाणा म्युनिसिपल विज्ञापन उप-नियम 2022 की धारा 23 के तहत भी तीन गुना शुल्क की वसूली का प्रावधान है।
नगर निगम ने अंतिम नोटिस देने के बाद पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी ताकि बकाया राशि की वसूली की जा सके। पुलिस ने अब मामले की जांच उप-निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी है। निगम का कहना है कि शहर में सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।