बागवाली में तीसरी बार हुआ अतिक्रमण, 31 मई की समय-सीमा बीतने पर भी कार्रवाई नहीं
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के निर्देशों के बावजूद पंचकूला प्रशासन ने नेशनल हाईवे की जमीन पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटाने के लिए निर्धारित समय-सीमा तक कार्रवाई नहीं की। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार 31 मई तक कार्रवाई होनी थी, लेकिन समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
मामला रायपुररानी खंड के गांव बागवाली का है। शिकायत के अनुसार एक व्यक्ति ने नेशनल हाईवे की जमीन पर कब्जा कर गेट लगा दिया है, जिससे आम लोगों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह ने यह मामला जिला कष्ट निवारण समिति के समक्ष उठाया था।
अदालत की सजा और एफआईआर के बाद भी विवाद बरकरार
शिकायतकर्ता के अनुसार विवादित रास्ते और कब्जे के मामले में अदालत का फैसला भी आ चुका है। वहीं, रायपुररानी थाना में 29 जनवरी 2020 को एफआईआर नंबर-10 भी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका।
दो बार हटाया गया कब्जा, फिर हुआ अतिक्रमण
शिकायत में कहा गया है कि प्रशासन पहले भी दो बार सरकारी जमीन से कब्जा हटवा चुका है। इसके बाद दोबारा उसी स्थान पर कब्जा कर लिया गया। आरोप है कि पर्याप्त निगरानी नहीं होने के कारण स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई।
रिपोर्ट भी नहीं पहुंची
कष्ट निवारण समिति के एजेंडे के अनुसार मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ), रायपुररानी को कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित कार्यालय को 16 अप्रैल 2026 को पत्र जारी किया गया था। हालांकि निर्धारित अवधि तक न तो कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी सामने आई। 25 मई 2026 को सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस मामले को उठाया गया था। अब संबंधित विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने की संभावना है।