चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग में क्लर्क तबादले के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के तबादले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
मोहित व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने 7 अगस्त, 2020 को तबादले के लिए एक सूची तैयार की। इसके तहत 14 अगस्त को तबादला आदेश जारी कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग को 31 मार्च, 2020 तक तबादले की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जबकि इसे 24 जुलाई से आरंभ किया गया। इसके साथ ही विभाग ने बिना किसी तय प्रक्रिया के ही तबादले आरंभ कर दिए। तबादला सूची जारी करने से पहले विभागों से यह जानकारी तक नहीं ली गई कि विभाग के पास तबादले से आए व्यक्ति के लिए कोई काम है भी या नहीं। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के तबादले पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।