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हरियाणा : प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए मंडलायुक्तों को मिलेंगी और शक्तियां

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मंडलायुक्तों को और शक्तियां देने जा रही है। भ्रष्टाचार से संबंधित एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी अनिवार्य है, इसके लिए जल्द ही मंडलायुक्तों को अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगी है।
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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब एक-दूसरे विभागों से भी मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाए जा सकेंगे। अभी तक हर विभाग में उसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता था। राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए गठित हाई पावर कमेटी की पहली बैठक जल्द होगी, उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनाई जा रही नीतियों और लंबित मामलों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। समय-समय पर विजिलेंस में दर्ज मामलों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
चार रिटायर्ड सीबीआई अफसरों को स्टेट विजिलेंस में लगाया
चार सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में लगाया है, जिससे अब मामलों की जांच में और तेजी आएगी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डिवीजन स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपये तक की शिकायत की जांच करने के लिए डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो को अधिकृत किया है। जांच के दौरान अब उन्हें मुख्यालय स्तर से बार-बार अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। हाई पावर कमेटी का गठन होने से भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की गतिविधियों में और तेजी आएगी।
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24 अप्रैल तक पूरा होगा संपत्ति कार्ड बनाने का काम
संजीव कौशल ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। 24 अप्रैल तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोग लाल डोरे की संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने में सक्षम होंगे। वे अपनी संपत्तियों पर बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। विकास की गति में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के संबंध में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ निरंतर बैठकें की जा रही हैं। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
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