पंचकूला। एयरटेल कंपनी के ब्रॉडबैंड में इंटरनेट की सही स्पीड नहीं आने और वाईफाई डिस्कनेक्ट होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरटेल कंपनी को 2,828 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। डीएलएफ वैली में रहने कमल राठी ने एयरटेल कंपनी की खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।
कमल राठी ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने सेक्टर-20 स्थित एयरटेल के स्टोर से एयरटेल का एयरटेल अलस्ट्रीम अनलिमिटेड कॉम्बो प्लान तीन महीने के लिए खरीदा था। उसने इसके लिए कंपनी को 2,828 रुपये का भुगतान किया था। ब्रॉडबैंड के इंस्टॉल होने के बाद से उसमें इंटरनेट स्पीड और वाईफाई डिस्कनेक्टिविटी की दिक्कत आने लगी। उसने इसके लिए 7 जुलाई 2021 को कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी इस समस्या को देखने के लिए नहीं आया। इसके अलावा कंपनी ने बिना किसी रिक्वेस्ट के ब्रॉडबैंड का कनेक्शन काट दिया।
शिकायतकर्ता ने मानसिक आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सेक्टर-20 स्थित एयरटेल स्टोर और भारती एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। कंपनी की ओर से अदालत में दायर किए गए जवाब में कहा गया कि ग्राहक द्वारा खरीदे गए प्लान में किसी भी तरह की इंटरनेट स्पीड और वाईफाई की समस्या नहीं आई। इसके अलावा ग्राहक द्वारा 15 जुलाई 2021 को भेजी गई ईमेल के बाद ही ब्रॉडबैंड के कनेक्शन को काटा गया था।