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आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने पर विचर

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चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। विज ने यह निर्देश गत सायं यहां अधिकारियों और आशा वर्कर प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कही।
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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती हैं या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दी जाती हैं तो उन्हें 20 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20 हजार की राशि के लिए योग्य हैं, जिनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यमुक्त किया गया है और 19 आशा वर्करो ने अपना कार्य 10 वर्ष के उपरांत छोड़ा है। 71 आशा वर्करों को 20 हजार रुपये की राशि दी गई, 23 आशा वर्करों की राशि प्रक्रिया में है, जबकि 24 को जिलावार जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी।
विज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20012 आशा वर्करों की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है। जैसे ही सभी आशा वर्करों के डाटा को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा तैयार किए जा रहे यूटिलिटी माडॅल में सत्यापित कर दिया जाएगा उसके उपरांत यह राशि आशा वर्करों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। इस अवसर पर बैठक में एसीएस राजीव अरोड़ा, एनएचएम के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह मौजूद रहें।
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