एनएच 05 ए पर शराब के ठेकों व अन्य इमारतों को सीधा मार्ग देने पर भी जवाब दाखिल करने का आदेश
सीधा मार्ग देने और पार्किंग का उचित स्थान न होने से एनएच की स्थिति खराब होने की याची की दलील
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लुधियाना में फिरोजपुर रोड एनएच 5 ए पर व्यावसायिक इमारतों व शराब के ठेकों को सीधे मार्ग देने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना सिटीजन काउंसिल की ओर से बताया गया कि नेशनल हाईवे एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर व्यावसायिक इमारतों को एनएच 5 ए पर स्थापित होने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा होने से इस हाईवे के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो हाईवे पर पार्किंग होने लगेगी और हादसों की संभावना बढ़ जाएगी। कई स्थानों पर तो शराब के ठेकों को हाईवे से सीधा मार्ग दिया गया है, जो बेहद खतरनाक है।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही पंजाब सरकार से पूछा है कि कौन-कौन से निर्माण हैं जिनको सीधा हाईवे से मार्ग मिल रहा है और क्या ऐसा होना वैध है। ऐसे कितने निर्माण हैं जिनको सीधा हाईवे से मार्ग मिला है और उनका बिल्डिंग प्लान मंजूर है। ऐसे कितने बिल्डिंग प्लान मंजूर किए गए हैं और क्या ऐसा करना वैध है। इन सभी बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।