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नगर योजनाकार विभाग ने बरवाला में गिराईं अवैध निर्माणाधीन दुकानें, बाउंड्री वाल भी हटाई

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बरवाला। नगर योजनाकार पंचकूला टीम की ओर से बरवाला से डेराबस्सी मार्ग पर अवैध निर्माणाधीन एक दुकान व अंबाला रोड पर अवैध निर्माणाधीन 5 दुकानों व एक बाउंड्री वाल को हटाया। विभाग की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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जिला नगर योजनाकार अधिकारी प्रियम भारद्वाज ने कहा कि विभाग की ओर से लोगों को सूचित किया है कि अनुसूचित व राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती हुई 30 मीटर व 60 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण कार्य न करें, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। अतिरिक्त नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है।
अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 पैरी-फेरी नियंत्रक क्षेत्र 1952 व नियंत्रित क्षेत्र 1993 के तहत विभाग कानूनी कार्रवाई करता है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है। इसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है।
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अनुमति के बिना न करें निर्माण कार्य
भारद्वाज ने जनता से अनुरोध किया है कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि जनता की मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। इस अभियान के दौरान नायब तहसीलदार बरवाला आनंद रावल ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद मौजूद रहे।
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