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सिटी ब्यूटीफुल में ड्रोन और लो फ्लाईंग आब्जेक्ट्स उड़ाने पर 2020 तक लगी रोक

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चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में हाई सिक्योरटी को देखते हुए ड्रोन और लो फ्लाइंग आब्जेक्ट्स पर 2020 तक पाबंदी लगा दी गई है। शादी या अन्य किसी समारोह में ड्रोन आदि उड़ाने के लिए अब डीसी ऑफिस से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा 144 लागू करते हुए यह आदेश जारी किया है।
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एसएसपी चंडीगढ़ नीलांबरी विजय जगदले ने डीसी ऑफिस को पत्र भेजकर शहर में बिना अनुमति ड्रोन और लो फ्लाइंग आब्जेक्ट्स उड़ाने पर चिंता जताई थी। साथ ही तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की थी। डीसी मनदीप सिंह ने शहर की सुरक्षा को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया और शहर में धारा 144 लागू करते हुए बिना अनुमति ड्रोन या लो फ्लाइंग आब्जेक्ट्स उड़ाने पर रोक तत्काल प्रभाव से 2020 तक रोक लगा दी।
डीसी ने बताया कि शहर में होने वाले किसी भी शादी समारोह या निजी कार्यक्रम में ड्रोन आदि उड़ाने के लिए डीसी ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति किसी को ऐसा करते पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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बॉक्स:
बिना अनुमति ड्रोन उड़ा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा
खरड़-लांडरा रोड पर बीती रात वीरवार को एक युवक द्वारा बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला प्रकाश में आया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में ले लिया। साथ ही युवक से पूछताछ भी शुरू कर दी है।
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