फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा-नाबालिग को सहमति संबंध में रहने के लिए नहीं दे सकते सुरक्षा

Tue, 19 Oct 2021 10:34 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला

सार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने एक मामले की सुनवाई में आदेश जारी किए कि नाबालिग को सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इसके लिए बालिग होना जरूरी है। एक प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी। बताया गया था कि लड़की नाबालिग है और उसे घरवालों से जान का खतरा है।
विज्ञापन
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सहमति से संबंध में रहने के लिए सुरक्षा हेतु दाखिल याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे इसके लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश देते हुए डीसी को इसके लिए प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की के घरवाले उसका विवाह जबरन करवाना चाहते थे।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-Ranjit Singh Murder Case: सजा पाने के बाद राम रहीम ने जेल में वीडियो संदेश बनाने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने की खारिज

इसके चलते वह घर से भाग कर अब अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसे घरवालों से जान का खतरा है। फिलहाल वह सहमति संबंध में रह रहे हैं और लड़की के बालिग होते ही दोनों शादी कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति संबंध में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है। लड़की ने कोर्ट में कहा कि वह अपने अभिभावकों के साथ नहीं जाना चाहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-रेवाड़ी: हनीट्रैप में महिला गिरफ्तार, अश्लील वीडिया बना कपड़ा व्यापारी को किया ब्लैकमेल, मांगे 50 लाख

इस पर हाईकोर्ट ने लड़की के बालिग होने तक उसे स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश जारी कर दिया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वह एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगाए, जो लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में ले जाने की व्यवस्था करे। डीसी को लड़की के बालिग होने तक रहने की व्यवस्था करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें