सहमति से संबंध में रहने के लिए सुरक्षा हेतु दाखिल याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे इसके लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश देते हुए डीसी को इसके लिए प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की के घरवाले उसका विवाह जबरन करवाना चाहते थे।