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बरवाला। जिला नगर योजनाकार विभाग पंचकूला की टीम ने सोमवार को कस्बा बरवाला में बाईपास के नजदीक अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार अधिकारी नेहा यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आनंद रावल और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस दौरान बरवाला पुलिस चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिला नगर योजनाकार अधिकारी नेहा यादव ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर और ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है।
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उन्होंने कहा कि भू मालिकों द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध कॉलोनियों विकसित की जा रही हैं। भोली-भाली जनता को बहला-फुसलाकर छोटे छोटे प्लाट बेच दिए जाते हैं। ऐसे भी मालिकों प्रॉपर्टी डीलर और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 पेरीफेरी नियंत्रण क्षेत्र 1952 नियंत्रित क्षेत्र 1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। इसमें तीन साल की कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। जनता से अनुरोध है कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण ना करें।
अनुसूचित रोड के साथ लगती 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में भी कोई निर्माण ना करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को मूलभूत जरूरतें- जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा नगर और ग्राम आयोजना विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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