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Panchkula News: जगदीश भोला को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सजा को किया निलंबित

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चंडीगढ़। ड्रग रैकेट सरगना व पूर्व डीएसपी जगदीश भोला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए अपील लंबित रहते उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 10 तो वहीं दूसरे मामले में 12 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, धन शोधन अधिनियम में बीते वर्ष अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी।
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भोला ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि उसकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। याचिका के अनुसार सीबीआई कोर्ट ने उसे दो मामलों में 12 और 10 साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजा एक साथ चलनी थीं, लेकिन जेल अथॉरिटी कह रही है कि एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी शुरू होगी।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि अभी भोला की सजा पूरी नहीं हुई है, अभी उसने 11 साल 5 माह की सजा पूरी की है जो पूरी नहीं है। पंजाब सरकार के अनुसार दोनों सजाएं बराबर नहीं चलेंगी। याची ने कहा कि कठोर शर्तें लगाकर भी उसकी सजा निलंबित की जा सकती है, जिसके लिए वह पूरी तरह से तैयार है। याची ने बताया कि धन शोधन अधिनियम में बीते वर्ष उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। तीनों सजा के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
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सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि भोला की सजा के खिलाफ अपील अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर जल्द फैसला मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि सख्त शर्तें लगाकर भोला की सजा निलंबित की जा सकती है। पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने भोला को की सजा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
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