फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैबिनेट मंत्री की शह पर अवैध निर्माण का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
शेड्यूल रोड के 30 मीटर के क्षेत्र में निर्माण वर्जित होने के बावजूद निर्माण होने और कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह की शह के कारण कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कपूरथला निवासी करणदीप सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि शेड्यूल रोड के 30 मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित होता है। 8 अप्रैल 2005 को करतारपुर-भुलत्थ रोड को शेड्यूल रोड घोषित किया गया था।
विज्ञापन

इसके चलते इसके 30 मीटर के क्षेत्र में निर्माण वर्जित है। 5 अप्रैल 2021 को अमरदीप सिंह गिल ने पंडोरी गांव के नजदीक निर्माण शुरू कर दिया। याची ने इस बारे में हर स्तर पर शिकायत दी, लेकिन नोटिस जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची ने कहा कि कार्रवाई न होने का कारण यह है कि गिल पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का नजदीकी है। साथ ही बताया कि जो निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन 5 दिसंबर को होना है।
इसके लिए इलाके में पंफलेट बांटे गए हैं, जिनके अनुसार उद्घाटन राणा गुरजीत सिंह करने जा रहे हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि अमरदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए। साथ ही सरकार को इस गैर कानूनी निर्माण को नियमित करने से रोका जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें