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राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला की राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों को बड़ा झटका देते हुए कोरोना काल की फीस में राहत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
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याचिका दाखिल करते हुए पटियाला निवासी आदित्य कश्यप व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने 15 मार्च 2020 को नियमित कक्षाएं बंद कर दी थी। इसके बाद छात्रों को अपने-अपने घर लौटने के लिए कह दिया गया था। एक माह बाद जाकर ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की गईं लेकिन वे भी नियमित नहीं थी। एक वर्ष तक छात्रों ने हॉस्टल का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन छात्रों से हॉस्टल की पूरी फीस वसूल की गई। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मांगपत्र भी सौंपा था। फाइनेंस कमेटी ने बैठक में केवल इतनी राहत दी कि 5 हजार की वार्षिक फीस बढ़ोतरी को न करने का निर्णय लिया गया।
यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं से लेकर अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की ओर से मिलने वाला फंड भी अभी लंबित है।
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हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि छात्रों की फीस में अतिरिक्त कटौती की मांग सही नहीं है। हॉस्टल फीस पर हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र घर जाते हुए अपने कमरों में ताला लगाकर गए थे। कोरोना काल के कारण हॉस्टल को इसीलिए कोविड केयर सेंटर में बदला नहीं जा सका था। ऐसे में छात्रों को छात्रावास की फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि जिन छात्रों के परिवार वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति रखकर निर्णय लिया जाए। साथ ही पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि ग्रांट की राशि जारी करने पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।
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