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सेक्स रैकेट सरगना और मैनेजर को मिली जमानत

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सेक्स रैकेट : महबूब खान और मैनेजर को मिली जमानत
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- मनीमाजरा में पुलिस ने किया था सैलून की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा
- अदालत ने 25-25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर दी जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मनीमाजरा में सैलून की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले महबूब खान और सैलून मैनेजर स्वामी प्रसाद उर्फ समीर को बुधवार को जिला अदालत से राहत मिल गई। एडीजे आरके शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत के आदेश दिए हैं। इससे पहले दोनों की जमानत याचिका एक-एक बार सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने 11 जून को मनीमाजरा में सैलून की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में मनीमाजरा एनएसी में सैलून ट्रेसड-अप की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे दो को पुलिस ने ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से दो महिलाओं को छुड़वाकर उनके परिवार के सुपुर्द किया था। आरोपियों की पहचान सैलून के मालिक महबूब खान के रूप में हुई थी। वहीं, ग्राहकों को लड़कियां पसंद करवाकर उनसे सौदा तय कर बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोपी की पहचान मैनेजर स्वामी प्रसाद उर्फ समीर के रूप में हुई थी।
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पुलिस को आरोपियों के लंबे समय से देह व्यापार के गोरखधंधा चलाने का पता लगा था। डीएसपी ईस्ट सतीश कुमार और थाना मनीमाजरा के एसएचओ की सुपरविजन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक फर्जी ग्राहक तैयार कर उसका उनसे मोबाइल पर संपर्क कराया गया। ग्राहक के एक लड़की की डिमांड पर आरोपी मैनेजर समीर ने पांच हजार रुपये की डिमांड की, लेकिन ट्रैप लगाकर तैयार बैठी पुलिस ने अपने फर्जी ग्राहक को पहले ही इंडियन करंसी के नोटों पर हस्ताक्षर कर उसे पकड़ाए हुए थे। ग्राहक सैलून पहुंचा तो आरोपी मैनेजर समीर ने उससे पहले अपने कमीशन के एक हजार रुपये लिए और फिर शेष चार हजार रुपये मुख्य आरोपी महबूब को पकड़ा दिए। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को करंसी सहित रंगे हाथ दबोच लिया था।
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