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हरियाणा और चंडीगढ़ में 44 नए अधिकारी कोरोना संक्रमित, नहीं होगी अदालतों में सुनवाई

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चंडीगढ़। वकीलों द्वारा लगातार अदालतों में सुनवाई करने की मांग के बीच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान हालात को देखते हुए अदालतों में सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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उच्च न्यायालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 44 न्याय अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 212 को क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद रजिस्ट्रार जनरल को भी क्वारंटीन किया गया है। उच्च न्यायालय के 13 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें जजों के स्टाफ भी शामिल हैं।
उच्च न्यायालय के जजों के स्टाफ के संक्रमित पाए जाने के बाद न्यायालय के कई जजों ने भी खुद को क्वारंटीन किया है। उच्च न्यायालय की ओर से बताया गया कि कोरोना के आतंक के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के जरिए 30 एकल बेंच तथा तीन खंडपीठ सुनवाई कर रही हैं और रोजाना 1000 से अधिक मामलों की सुनवाई हो रही है। न्यायालय की ओर से कहा गया कि वर्तमान में कोरोना भयावह स्थिति में है और अब संक्त्रस्मण के मामले और अधिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अदालतों में सुनवाई करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा सकती।
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