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एमवे इंडिया के सीईओ व डायरेक्टर के खिलाफ जल्द शुरू होगा ट्रायल
सबहेड
निचली अदालत द्वारा तय आरोप के खिलाफ ऊपरी अदालत में दायर अपील खारिज
मेबर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 16 साल बाद शुरू होगा ट्रायल
अमरीश शर्मा
चंडीगढ़। मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) के जरिए लोगों से पैसे ठगने के मामले में आरोपी एमवे इंडिया कंपनी के सीईओ विलियम स्कॉट पिंकले और डायरेक्टर पृथ्वीराज बिजलानी के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में जल्द ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को एडीजे डॉ. अजीत अत्री की कोर्ट ने कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
इससे पहले एमवे कंपनी के सीईओ विलियम स्कॉट पिंकले और डायरेक्टर पृथ्वीराज बिजलानी ने सीजेएम कोर्ट द्वारा पिछले साल 7 जनवरी को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 3, 4 प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम (पीसीएमसीएस) 1978 के तहत आरोप तय करने को गलत बताते हुए इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। लंबी सुनवाई और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद ऊपरी अदालत ने अपील खारिज करते हुए सीजेएम कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को सही बताया। इस अपील के खारिज होने के बाद अब जल्द ही दोनों आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं 16 साल पुराने इस मामले में पुलिस ने 2012 में चार्जशीट दायर कर दी थी। वहीं मामले में तीसरे आरोपी डायरेक्टर स्टीफन विलियम बेडर को अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
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यह है मामला
वर्ष 2002 में चंडीगढ़ निवासी रमेश दूबे, नरेंद्र कुमार, इंदरजीत कौर समेत आठ लोगों ने सेक्टर-26 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि एमवे कंपनी ने उनसे एमएलएम के तहत मेंबर बनाने के नाम पर 4400 रुपये प्रति व्यक्ति लिए थे। इसके बाद उनसे और मेंबर जोड़ने को कहा गया। बदले में उन्हें कमीशन देने की भी बात कही गई। इसके बाद उक्त आरोपियों की ओर से न तो उन्हें कमीशन दिया गया और न ही कंपनी को दिए गए पैसे उन्होंने लौटाए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2012 में तीन चालान पेश किए थे। इसके बाद 7 जनवरी को अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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देशभर में दर्ज हैं कई मुकदमे
एमवे इंडिया कंपनी के सीईओ विलियम स्कॉट पिंकले, डायरेक्टर पृथ्वीराज बिजलानी और स्टीफन विलियम बेडर के खिलाफ देश के कई राज्यों में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। इनके खिलाफ हैदराबाद, गुरुग्राम, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) समेत देशभर में धोखाधड़ी, 3, 4 प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम (पीसीएमसीएस) के तहत केस दर्ज हैं। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले मई 2014 में सीईओ विलियम स्कॉट को गिरफ्तार किया था।