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Mahendragarh-Narnaul News: चेक बाउंस मामले में निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार

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नारनौल। चेक बाउंस मामले में एडीजे ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी विजय सिंह की एक साल की सजा बरकरार रखी थी। साथ ही मुआवजे में राहत देते हुए 2 लाख रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है।
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रतिराम ने विजय सिंह को घरेलू खर्च के लिए 2 लाख रुपये उधार दिए थे। इसके बदले में विजय सिंह ने 16 जनवरी 2019 को पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक दिया था। रुपये नहीं लौटाने की एवज में रतिराम ने चेक को बैंक में पेश करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दो बार बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भी विजय सिंह ने पैसे नहीं चुकाए।
इसके बाद जेएमआईसी डॉ. कोपल की अदालत ने 3 फरवरी 2025 को विजय सिंह को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था और उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 4 लाख का मुआवजा भरने का आदेश दिया था।
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विजय सिंह ने इस सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यायाधीश नितिन राज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से मना नहीं किया। इसलिए कानून के तहत यह माना जाएगा कि चेक कानूनी देनदारी चुकाने के लिए ही दिया गया था।
अदालत ने माना कि कानूनी नोटिस सही पते पर भेजा गया था और अभियुक्त का इसे प्राप्त न होने का दावा गलत है। चूंकि लेनदेन 2 लाख नकद में हुआ था।
इसलिए अदालत ने विजय सिंह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन मुआवजे की राशि में बदलाव करते हुए मुआवजा 4 के बजाय, अब 2 लाख और उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 16 जनवरी 2019 से भुगतान की तिथि तक देना होगा।
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एडीजे नितिन राज ने आदेश दिया कि उक्त राशि 3 महीने के भीतर देनी होगी। यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।
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