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नकली वर्दी और फर्जी पास से रहें दूर, कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई : एसपी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नारनौल। नकली सरकारी पहचान का इस्तेमाल करना, सुरक्षा में तैनात जवानों को गुमराह करना या जासूसी करने वाले व्यक्ति को जानबूझकर छिपने की जगह देना भारी पड़ सकता है। ऐसे कामों से बचने और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में नारनौल पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया।
एसपी दीपक कुमार ने कहा कि कानून की जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी है। लोगों को समझना चाहिए कि कौन-सा काम अपराध की श्रेणी में आता है और गलत गतिविधियों में मदद करने पर क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जागरूक नागरिक खुद भी कानून का पालन करता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है।
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पुलिस ने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 6 के तहत कुछ परिस्थितियों में बिना अधिकार सरकारी वर्दी पहनना, खुद को सरकारी अधिकारी बताना, फर्जी पास का इस्तेमाल करना या सरकारी मुहर का गलत उपयोग करना अपराध हो सकता है। खासकर जब ऐसा निषिद्ध स्थान में प्रवेश करने या किसी अन्य को प्रवेश दिलाने के लिए किया जाए।
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ऐसे मामलों में तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। निषिद्ध स्थानों में कानून के तहत निर्धारित रक्षा ठिकाने और अन्य अधिसूचित स्थान शामिल हैं। हर सरकारी कार्यालय निषिद्ध स्थान नहीं होता।
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