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हड़ताल के दौरान 28 व 29 मार्च को बस स्टैंड पर धारा 144 लागू

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28 व 29 मार्च को होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हड़ताल को मध्यनजर रखते हुए जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने 27 मार्च को शाम 7 बजे से हड़ताल समाप्ति तक बस स्टैंड नारनौल, कार्यशाला व बस स्टैंड महेंद्रगढ़ पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
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जिलाधीश श्याम लाल पूनिया की ओर से पारित आदेशानुसार 28 व 29 मार्च को होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान बस स्टैंड नारनौल, कार्यशाला व बस स्टैंड महेंद्रगढ़ के आसपास 4 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने व घातक हथियारों जैसे शस्त्र लाइसेंस तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चेन व अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो, उस पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस या ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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