नारनौल। नगर परिषद नारनौल का शहरवासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में कराेड़ों रुपये की राशि अटकी हुई है। ऐसे लोगों के लिए शहर स्थानीय निकाय विभाग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर विशेष छूट लेकर आया है। इसके तहत प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित कर मूल राशि व टैक्स पर लगे ब्याज पर छूट पा सकता है।
इस विशेष का लाभ प्रॉपर्टी धारक 31 दिसंबर से पहले ले सकते हैं। इसके बाद उन लोगाें से पूरा टैक्स वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में शहरवासियों के साथ-साथ सरकारी विभागों पर भी करोड़ों रुपये की राशि बकाया पड़ी है। इसमें 3 करोड़ रुपये के करीब की राशि तो सरकारी विभागों पर तो अन्य पर 40-50 करोड़ से अधिक की राशि अटकी पड़ी है।
गौरतलब है कि बकाया हाउस टैक्स को वसूलने के लिए स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा कई बार छूट देकर प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करने का अभियान चलाया गया। इसमें कुछ लोगों ने योजना का फायदा उठाते हुए बकाया टैक्स जमा करवाया है, लेकिन उसके बाद नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं। जिसके चलते नगर परिषद नारनौल की सरकारी व निजी प्रॉपर्टी धारकों पर करोड़ाें रुपये की बकाया पड़ी है।
प्रॉपर्टी डाटा प्रमाणित कर प्रॉपर्टी धारक उठा सकते हैं टैक्स में छूट का लाभ
प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए स्थानीय शहरी निकाय विभाग की ओर से प्रॉपर्टी धारकों के लिए 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। इसके तहत प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी का डाटा स्वयं प्रमाणित कर विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 31 दिसंबर तक प्राॅपर्टी डाटा स्वयं प्रमाणित करने पर 2022-23 तक की बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज पर शत प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
लोग स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं अपना प्रॉपर्टी डाटा
प्रोपर्टी धारक ulbhryndc.org वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपनी प्राॅपर्टी का डाटा प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करते समय अगर धारक को अपनी प्रॉपर्टी में कोई त्रुटि पाती है तो वह उसे भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा धारक नगर परिषद में भी अपनी प्रॉपर्टी डाटा की त्रुटि या प्रमाणित करवा सकता है। इसके लिए नगर परिषद में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रॉपर्टी धारकाें को उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर विशेष छूट दी जा रही है। लोग सरकार की इस योजना का 31 दिसंबर तक लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद उसने पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
-सुमन लता, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, नारनौल।