नारनौल। शहर थाना पुलिस ने बहादुरगढ़ की महिला की शिकायत पर तत्कालीन नायब तहसीलदार सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला द्वारा उक्त लोगों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री करवाकर हड़पने का आरोप लगाया है।
पुलिस को दी शिकायत में बहादुरगढ़ निवासी कुसुमलता ने बताया कि उसने मोहल्ला जमालपुर के मनोज यादव और मोहल्ला पुरानी सराय के विजय शर्मा से एक जमीन साल 2010 में ली थी। इसमें नारनौल के तत्कालीन नायब तहसीलदार रतनलाल ने जालसाजी व फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन खरीदने से पहले नगर परिषद नारनौल से रुकमणी पांडे व मधु शर्मा ने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, जोकि 31 मार्च 2010 को नगर परिषद द्वारा जारी की गई थी। उक्त लोगों द्वारा चालाकी से 27 दिसंबर 2017 में पुरानी सराय की जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर एग्जीक्यूट करवाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि नगर परिषद की जो एनओसी का उन्होंने 2010 में रजिस्ट्री के लिए प्रयोग किया। उसी से 2017 में जमीन का एग्जीक्यूट करवाया, जोकि 7 वर्ष पुरानी है, जबकि इसका अप्रैल 2010 में कुसुमलता के हक में एग्जीक्यूट हुआ है। इस प्रकार उक्त लोगों ने गलत एनओसी का दस्तावेज लगाकर बैनामा बनवाया। इस जमीन का 1979 में कोर्ट में भी केस चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तथ्यों को छुपाया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उक्त सभी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।