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नप की टीम ने महावीर चौक पर पॉलिथीन रखने वाले 11 दुकानदारों का काटा चालान

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नगर परिषद की टीम ने बुधवार को महावीर चौक पर पॉलिथीन प्रयोग करने वाले 11 दुकानदारों का चालान किया। नप दुकानदारों और रेहड़ी वालों पर पॉलिथीन का प्रयोग करने पर शिकंजा कस रहा है। सभी दुकानों को नप की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा।
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नप के कार्यकारी अभियंता हेमंत कुमार ने बताया कि नप क्षेत्र में पॉलिथीन का प्रयोग करना वर्जित है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर शहर के पर्यावरण को बचाना है। सभी को मिलकर शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने में सहयोग करना चाहिए। पॉलिथीन फ्री होने पर क्षेत्र को साफ और सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाद में पॉलिथीन का प्रयोग करता पाया गया तो नप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को सफाई निरीक्षक मुकेश कुमार शर्मा, विजय सैनी, जितेंद्र एसपीएम व अमित समेत अन्य ने महावीर चौक व सिंघाना रोड पर दुकानदारों के चालान किए।
सफाई निरीक्षक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि टीम ने पीएम किराना, पंजाबी होटल, अवी स्टोर, जगदीश शर्मा, ज्ञानचंद्र एंड हुकुम चंद्र, निहाल स्टोर, महावीर मिष्ठान भंडार समेेत कुल 11 दुकानदारों का चालान किया है।
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पॉलिथीन पर प्रतिबंध क्यों जरूरी
पॉलिथीन का उपयोग करने के बाद लोग इसे कचरे में फेंक देते हैं। गायें कचरे में पॉलिथीन को खा लेती हैं। जिससे पशुओं की मौत तक हो जाती है। इसके अलावा पॉलिथीन नालियों के जरिए सीवरेज लाइन में पहुंच जाता हैं, जिससे सीवर की लाइन जाम होने से सीवर ओवरफ्लो होने लगता है। पॉलिथीन को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इसके प्रयोग रुकने के लिए नप प्रयास कर रहा है।
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ये लगेगा जुर्माना
भार (वजन) जुर्माना
100 ग्राम से कम पॉलिथीन बरामद होने पर 500 रुपये
101 से 500 ग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 1500 रुपये
501 से एक किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 3000 रुपये
01 से पांच किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 10000 रुपये
05 से 10 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 20000 रुपये
10 किलोग्राम या इससे अधिक पॉलिथीन बरामद होने पर 25000 रुपये
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