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सड़कों पर भारी वाहन चलेंगे बाईं तरफ, अवहेलना करने वाले चालकों पर होगी कार्रवाई

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भारी वाहनों के कारण होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर चलने वाले ट्रकों, बसों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाईं ओर चलने की सख्त हिदायतें जारी की है। इसको लेकर जिला पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है।
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एसपी विक्रांत भूषण ने भारी वाहन चालकों से इन हिदायतों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है, साथ ही पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे भारी वाहनों के चालकों को यातायात के नियमों बारे जागरूक करें और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एसपी विक्रांत भूषण ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों, बसों व अन्य भारी वाहनों द्वारा बार-बार लेन बदलने, सड़क के बीचों बीच चलने और कहीं पर भी वाहन खड़ा कर देने की वजह से आए दिन सड़क हादस होते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों को बाईं ओर चलने के आदेश जारी किए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। भारी वाहन चालकों से कहा कि वे अपनी ही लेन में गाड़ी चलाएं और वाहनों के साथ ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे से लेन बदलने या ओवरटेक की वजह पाया गया है। इसलिए ट्रैफिक नियमों की पालना करके खुद को और दूसरों को सुरक्षित करें। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भारी वाहन बाईं लेन में चलाने बारे बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसकी उल्लंघना करने वालों का चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्देशों की उल्लंघना करने वाले करीब 25 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और भारी वाहनों को बाईं लेन में चलाएं, इनकी उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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