नारनौल। नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले प्रॉपर्टी धारक नगर परिषद कार्यालय के कमरा नंबर 6 व 9 में हेल्प डेस्क पर 30 व 31 दिसंबर को छुट्टी के दिन भी कार्यालय में आकर अपनी संपत्ति को सत्यापित करवा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं भी अपनी संपत्ति को सत्यापित करते हैं तो सरकार की ओर से उन सभी प्रॉपर्टी धारकों को वर्ष 2023-24 के टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले प्रॉपर्टी धारक वर्ष 2023-24 का 31 दिसंबर तक एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को सत्यापित करवाते हैं तो उन्हें अपना टैक्स पर 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रॉपर्टी धारकों का वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-23 तक का बकाया कर एक मुश्त जमा करने पर उसे 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।