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Mahendragarh-Narnaul News: टोल प्लाजा तोड़फोड़ के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज ने टोल प्लाजा पर हमले, तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट के आरोपी प्रदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 17 नवंबर 2025 को नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
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16 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे बिना नंबर की दो बोलेरो गाड़ियों में सवार 14-15 युवकों ने टोल प्लाजा पर अचानक हमला कर दिया था। आरोपियों ने डंडों और लोहे की रॉड से सेंसर, एलईडी स्क्रीन, कैमरे, यूपीएस और बैरियर सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया।
इस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और प्लाजा संचालकों को धमकी भी दी गई। घटना में लगभग 20 से 25 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया गया है।
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह साढ़े चार महीने से जेल में बंद है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले में लूट या डकैती साबित नहीं हुई है और एक सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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वहीं राज्य पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। साथ ही उसके कहने पर एक डंडा भी बरामद किया गया है। अदालत को बताया गया कि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।
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