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छात्रा को भगाने के दो दोषियों को तीन साल कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले शादी की नीयत से नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी महिला सहित दो लोगों को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषी गुरपाल सिंह व बलविंद्र कौर पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जून 2019 को थाना शहर पिहोवा के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 13 जनवरी 2019 को उसकी बेटी अचानक बिना बताए घर से लापता हो गई थी। उसे गुरपाल सिंह शादी करने की नीयत से घर से भगाकर ले गया था। शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच करते हुए छात्रा को बरामद कर लिया था।
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मामले की जांच बाद में महिला हवलदार बीर कौर ने की थी। पुलिस ने नाबालिग के बयान अदालत में दर्ज कराकर तीन जुलाई 2019 को मामले में शामिल महिला आरोपी बलविंद्र कौर व 16 सितंबर 2019 को आरोपी गुरपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके कारागार भेजा गया था।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरपाल सिंह व बलविंद्र कौर को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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