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महिला के गले से सोने की चेन छीनने के दोषियों को अदालत ने सुनाई पांच साल की कैद

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कुरुक्षेत्र। महिला के गले से सोने की चेन छीनने के दोषियों को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी महिला से पता पूछने के बहाने वारदात को अंजाम देकर बाइक पर फरार हुए थे। अदालत ने दोषी राजू वासी अहमदगढ़ थाना झिंझाना व सुनील वासी खोकसा थाना झिंझाना जिला शामली (यूपी) पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने बताया कि 15 अप्रैल 2017 को थाना शाहाबाद के अंतर्गत रहने वाली एक महिला मितलेश ने थाना शाहाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपने घर के मेन गेट के बाहर सफाई कर रही थी। तभी बाइक सवार दो युवक उसके पास आए और उससे किसी औरत के घर का पता पूछने लगे थे। इसी दौरान वे दोनों उसके गले से करीब डेढ़ तोले सोने की चैन जिसमें माता का लॉकेट भी था, छीन कर फरार हो गए थे।
शिकायत पर पुलिस ने छीना झपटी का मामला दर्ज करके सीआईए-दो ने जांच करते हुए 23 अप्रैल को आरोपी सुनील और नौ जून को दूसरे आरोपी राजू को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी करने के आरोपी राजू व सुनील को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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