कुरुक्षेत्र। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं। जिले में ग्रीन पटाखों और लड़ियों को छोड़कर अन्य सभी पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरे वर्ष प्रतिबंध रहेगा। पटाखों में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल भी वर्जित है। उन्होंने यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय निर्धारित है। दिवाली और गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे रात आठ बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11 बजकर 55 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक अनुमति होगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को कुरुक्षेत्र में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं है। जिलाधीश ने अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से पर्यावरण संरक्षण हेतु सहयोग की अपील की है।