कुरुक्षेत्र। छात्रा से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सागर निवासी जंधेडी जिला अंबाला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। थाना इस्माईलाबाद में 27 नवंबर 2020 को दर्ज शिकायत में हिना ने बताया था कि वह राजकीय महाविद्यालय चम्मू कलां में पढ़ती है। 27 नवंबर को दोपहर ढाई बजे के करीब वह कॉलेज से साइकिल पर अपने घर आ रही थी। थांदडा गांव से आगे पहुंची तो बाइक पर आए दो लड़के उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर केस दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपी सागर सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था।
जिला उप-न्यायवादी सुरजीत कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने सागर को पांच वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद