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आठ माह की गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सुनाई पांच साल कैद की सजा

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कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले आठ माह की गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस घटना में महिला के गर्भ में पल शिशु की भी मौत हो गई थी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को राजकुमार वासी करनाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी बेटी कोमल की शादी वर्ष 2016 में रवि कुमार वासी गांधी नगर थानेसर के साथ हुई थी। उसके बाद से ही रवि उसकी बेटी के साथ नशे में मारपीट करता था। उसकी बेटी आठ माह की गर्भवती थी, तब उसके पति की मारपीट से तंग होकर वह लोग उसे मायके ले आए थे। कुछ दिन के बाद उसका पति रवि उसे जबरदस्ती अपने साथ उसके घर ले गया था। 15 जुलाई को उसके पास संजू वासी गांधी नगर ने फोन पर सूचना दी उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल ले गए हैं। वहां पर पहुंच कर पता चला कि उसकी बेटी ने अपने पति रवि से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें उसके गर्भ में पल रहे आठ माह के शिशु की भी मौत हो गई थी। बयान परथाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने 20 जुलाई 2019 को आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुआ की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी रवि कुमार को आईपीसी की धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को पांच हजार रुपये जुर्माने की देना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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