कुरुक्षेत्र। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम के लिए अधिकारियों को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन आदेशों के तहत उपमंडल अधिकारी नागरिक लाडवा एवं एआरओ 11 लाडवा, उपमंडल अधिकारी नागरिक शाहाबाद एवं एआरओ 12 शाहाबाद, उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर एवं एआरओ 13 थानेसर व उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर एवं एआरओ 14 पिहोवा चार जून तक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी होंगे, जिसमें 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कवरेज भी शामिल है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि इसी प्रकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के लिए एक जून से चार जून तक राउंड द क्लॉक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सामुदायिक केंद्र में लाडवा व शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक डीडब्ल्यूओ कमल धीमान व डीएसपी मुख्यालय एचपीएस अशोक कुमार तथा रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक पीडब्ल्यूडी बीएंडआर डिवीजन-दो के एक्सईन अमित तथा डीएसपी सिटी एचपीएस ओमप्रकाश की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार शूटिंग हॉल में थानेसर व पिहोवा विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक डीएचओ सत्य नारायण व डीएसपी मुख्यालय एचपीएस अशोक कुमार तथा रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक पीडब्लयूडी बीएंडआर डिवीजन-1 के एक्सईन राजकुमार व डीएसपी सिटी एचपीएस ओमप्रकाश की डयूटी लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि यह सभी अधिकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में एक जून से चार जून तक राउंड द क्लॉक ड्यूटी देंगे। इन डयूटी को चुनाव से संबंधित कर्तव्य के रूप में माना जाएगा और कोई भी अधिकारी अपनी डयूटी से अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ अनुपस्थिति धारा 134 चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन के तहत दंडनीय होगी, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।