हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दो साल पहले बुजुर्ग को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट करने के आरोपियों को अदालत ने सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी धर्मबीर व संदीप निवासी साढ़े 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने बुजुर्ग को लिफ्ट देकर वारदात को अंजाम दिया था।
थाना केयूके में 10 जून 2022 को दर्ज शिकायत में जय भगवान निवासी सेक्टर-3 ने बताया था कि 10 जून को सुबह उसके पिता चुडिया राम एसवाईएल नहर के पास बेहोशी की हालत में मिले थे। नौ जून को उसके पिता प्रजापति धर्मशाला के पास से बाइक सवार के साथ लिफ्ट लेकर ढांड की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में एसवाईएल नहर के पास आरोपियों ने उसके पिता को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी थी। उसके बाद आरोपी उसके पिता से सोने की अंगूठी, सोने की मुरकी तथा जेब से 600 रुपये लेकर भाग गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीआईए-दो ने जांच करते हुए आरोपी धर्मबीर व संदीप को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी मैनपाल ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सुबूतों के आधार पर आरोपी धर्मबीर व संदीप को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व साढ़े 10-10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह माह के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।