हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले नाबालिग के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रभाकर सिंह निवासी जरोआ जिला हरदोई यूपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी ने 13 साल के नाबालिग के साथ कई बार गलत काम किया था। थाना केयूके में 19 जनवरी 2021 को दर्ज शिकायत में शहरवासी व्यक्ति ने बताया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ प्रभाकर सिंह ने कई बार गलत काम किया था।
आरोपी ने उसके बेटे का अश्लील वीडियो भी बना रखा था। उसे वीडियो वायरल करने और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। यह बात उसके बेटे ने उसे बताई थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रभाकर सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।