संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। जिले में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) आदि कार्यों के लिए ऑनलाइन कार्य किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित एनओसी की जरूरत है तो वे ऑनलाइन ही आवेदन करे। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी।
अपने निवास कार्यालय पर रविवार को बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नागरिक किसी भी प्रकार की भ्रांति में न आएं। बिचौलियों या किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की ओर से रुपये मांगने की सूरत में तुरंत संबंधित एसडीएम को इसकी सूचना दें, ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होेंने बताया नगर परिषद सीमा के अंदर अगर कोई जमीन की खरीद फरोख्त करता है या जमीन के टुकड़े करता है तो उसे नगर परिषद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है और यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट केवल वैध कॉलोनियों के लिए ही जारी किया जाता है। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित पूरी डिटेल पोर्टल पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व में ही निर्देश दिए गए हैं कि निश्चित समयावधि में ही सभी मामलों को निपटारा किया जाए, अगर किसी के दस्तावेजों में कोई कमी है तो उन्हें तुरंत अवगत कराया जाए। प्रॉपर्टी आईडी कार्य के निपटान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और संबंधित कर्मियों को सरकार की हिदायत अनुसार निर्धारित समयावधि में निपटान के आदेश भी दिए गए हैं, यदि किसी व्यक्ति का निश्चित समयावधि में कार्य नहीं होता है तो इसकी शिकायत कार्यालय में कर सकते हैं।