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Kurukshetra News: झोलाछाप चिकित्सक को नौ साल बाद सुनाई पांच साल की सजा

Sun, 03 Aug 2025 03:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
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कुरुक्षेत्र। अदालत ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के एक मामले में नौ साल बाद एक मामले में कोर्ट ने झोलाछाप चिकित्सक लखविंद्र को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वर्ष 2016 में सिविल सर्जन की टीम ने पिहोवा में एक चिकित्सक के क्लीनिक पर दबिश दी थी।
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जांच में टीम को उक्त क्लीनिक पर लगे बोर्ड किसी अन्य चिकित्सक के मिले वहीं क्लीनिक किसी अन्य चिकित्सक का मिला। इतना ही नहीं जांच में स्पष्ट हुआ कि एलोपैथी क्लीनिक चलाने वाला युवक दसवीं पास है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त क्लीनिक मालिक के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। तभी से कोर्ट में मामला विचाराधीन था।
ड्रग्स कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉ. गुलशन का कहना है कि हाल ही में उक्त मामले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं करीब एक लाख 26 हजार का जुर्माना लगाया गया। ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट में अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है। अन्य दो मामलों में इससे पहले भी सजा हो रही है।
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