कुरुक्षेत्र/इस्माईलाबाद। गंगहेड़ी गांव में युवक पर जानलेवा हमला मामले में कुरुक्षेत्र के सत्र न्यायालय ने आरोपी राजीव को नियमित जमानत दे दी। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
यह घटना 22 फरवरी की रात को हुई, जब गुरसिमरन सिंह पर हमला किया गया। प्राथमिकी 23 फरवरी को इस्माईलाबाद थाने में दर्ज हुई थी। अभियोजन के अनुसार, राजीव, सतीश और अमनदीप ने विवाद के बाद गुरसिमरन पर हमला किया। राजीव ने कुल्हाड़ी से वार किए, सतीश पर बसोली से हमला करने का आरोप है। मेडिकल रिपोर्ट में चोटें जानलेवा पाई गईं। पुलिस ने राजीव की निशानदेही पर कुल्हाड़ी बरामद की। बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत और जांच पूरी होने का हवाला दिया। अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि धारा 109(1) के तहत अपराध बनता है या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा। आरोपी 26 फरवरी से हिरासत में था। अदालत ने इन्हीं परिस्थितियों में जमानत मंजूर कर दी और स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियों का ट्रायल के गुण-दोष पर असर नहीं होगा।