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Kurukshetra News: सात साल पुरानी वारदात में पत्नी और प्रेमी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा

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कुरुक्षेत्र। पिहोवा के गांव गुमथला गढ़ू में पति को रास्ते से हटाने के लिए रची गई साजिश का मामला करीब साढ़े सात साल बाद अदालत में साबित हो गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने बुधराज को जलाने की वारदात में उसकी पत्नी सीना देवी और उसके प्रेमी श्यामलाल को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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मामले में पुलिस और अभियोजन ने केवल प्रत्यक्ष आरोपों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मोबाइल रिकार्ड, डीएनए जांच और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा। रिकार्ड के मुताबिक 17 जनवरी से 29 मई 2019 के बीच सीना देवी और श्यामलाल के बीच 590 बार फोन पर बातचीत हुई और 10 एसएमएस का आदान-प्रदान हुआ। एफएसएल मधुबन की रिपोर्ट में सीना देवी के कपड़ों से मिले सीमेन के नमूने का डीएनए श्यामलाल से मैच हुआ। अदालत ने इन साक्ष्यों को दोनों के बीच संबंध और साजिश की महत्वपूर्ण कड़ी माना।


आग लगने के बाद खुली बुधराज की आंखें
वारदात 26-27 मई 2019 की रात हुई थी। शिकायत के अनुसार घर में सो रहे बुधराज पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बुधराज ने अदालत में बताया था कि आग की लपटों के बीच उसकी आंख खुली तो पत्नी सीना देवी और श्यामलाल चारपाई के पास खड़े दिखाई दिए। उसके हाथ-पैर तांबे के तार से बंधे थे। जांच के दौरान घटनास्थल से तांबे के तार के तीन टुकड़े, माचिस, अधजली तीलियां, जली प्लास्टिक की बोतल, राख और जले कपड़े बरामद हुए।
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